Archive Notice: This article was originally published on 20 जुलाई 2022.
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चूरू, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामनिवास जाट ने बताया कि जिले में महानरेगा श्रमिकों के समय अब पुनः सवेरे 9 बजे से शाम पांच बजे तक रहेगा। उन्होंने बताया कि महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 की अनुसूची 1 के पैरा 19 के अनुसार 8 घण्टे की कार्य अवधि मय 1 घण्टे विश्राम काल के निर्धारित है। इस संबंध में गर्मी के मौसम को देखते हुए 20 अप्रैल को आदेश जारी कर नियोजित श्रमिकों का समय प्रातः 6 बजे से 1 बजे तक निर्धारित किया गया था। चूंकि वर्तमान में भयकर गर्मी का दौर समाप्त हो चुका है व जिले में बरसात हो चुकी है इसलिए महात्मा गांधी नरेगा योजना में नियोजित किये जाने वाले श्रमिकों का समय तुरन्त प्रभाव से प्रातः 9 बजे से सायं 5 बजे तक किया गया हैं, जिसमें दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक का समय भोजनावकाश का रहेगा। नरेगा योजना में कार्यों पर नियोजित कोई श्रमिक समूह समय से पूर्व अपना निर्धारित टास्क का कार्य पूर्ण कर लेता है तो वह कार्य माप मेट के पास उपलब्ध मस्टररोल में अंकित टास्क प्रपत्र में करवाने के उपरान्त एवं समूह के मुखिया के हस्ताक्षर के उपरान्त कार्यस्थल छोड़ सकता है।

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