Archive Notice: This article was originally published on 18 जुलाई 2022.
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ए.वी.वी.एन.एल के 14 लाख 31 हजार 838 रुपये के प्रकरण निपटे

झुंझुनूं, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में सोमवार को अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेट से सम्बंधित प्रकरणों की विशेष लोक अदालत आयोजित हुई, जिसमें 14 लाख 31 हजार 838 रुपये के प्रकरणों में 63 उपभोक्ताओं को 6 लाख 18 हजार 920 रुपये की विशेष राहत रूपी छूट देकर ए.वी.वी.एन.एल की ओर से विधि अधिकारी डॉ प्रज्ञ कुल्हार एवं अधिशाषी अभियंता अशोक कुमार ने प्रकरणों का आपसी सहमति से निस्तारण करवाया गया। उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष महेन्द्र शर्मा एवं सदस्य मनोज मील, नीतू सैनी ने विशेष लोक अदालत के अवार्ड (पंचाट) पारित किये। विशेष लोक अदालत में पुराने प्रकरणों का निपटारा होने से उपभोक्ताओं को वर्षों बाद विद्युत कनेक्शन करवाने का अधिकार भी मिला वहीं पुराने प्रकरणों में ब्याज,एलपीएस इत्यादि की सम्पूर्ण छूट के साथ ही विधुत कनेक्शन के 12 महीनों के वास्तविक उपभोग राशि को भी आगामी विधुत बिलों में समायोजित किये जाने का विशेष परिलाभ उपभोक्ताओं को ए.वी.वी.एन.एल से दिलाया गया है।

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