Archive Notice: This article was originally published on 27 मई 2022.
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चूरू, कृषि विभाग के सहायक निदेशक डॉ मोहन दादरवाल ने बताया कि राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन में नील गाय एवं आवारा पशुओं द्वारा फसलों में नुकसान को रोकने के लिए मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना/राज्य योजना/एनएमईओ-तिलहन योजनान्तर्गत किसानों से 30 मई से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। उन्होंने बताया कि योजना में जिले को कुल 2 लाख 39 हजार 500 मीटर कांटेदार/चैन लिंक तारबंदी लक्ष्य प्राप्त हुए हैं जिसके हेतु सभी श्रेणी के कृषक राजकिसान साथी पोर्टल पर ई-मित्र के माध्यम से पत्रावलियां ऑनलाईन करवा सकते हैं। पूर्व में संचालित योजना की पात्रता एव प्रक्रिया में परिवर्तन होने से तारबंदी कार्यक्रम के ई-मित्र पोर्टल पर सभी लंबित आवेदनों को समाप्त माना जाएगा। आवेदक द्वारा ई-मित्र पर जन आधार कार्ड, जमाबंदी (जो कि छः माह से अधिक पुरानी न हो), यदि कृषक लघु/सीमान्त श्रेणी में आवेदन करता है तो जनआधार कार्ड में सीडिंग अथवा राजस्व विभाग द्वारा जारी लघु/सीमान्त का प्रमाण-पत्र लगाया जाना आवश्यक है। जिले को आवंटित कुल लक्ष्य में से 30 प्रतिशत लघु/सीमान्त कृषकों को लाभान्वित किया जाएगा। व्यक्तिगत आवेदन में कृषक के पास न्यूनतम 1.5 हैक्टर (6 बीघा) भूमि स्वामित्व होना आवश्यक है। कृषक समूह में न्यूनतम 2 कृषक व न्यूनतम 1.5 हैक्टर भूमि स्वामित्व होना आवश्यक है। प्रति कृषक अधिकतम 400 रनिंग मीटर पर 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 40000 रुपये अनुदान देय है। लघु-सीमान्त श्रेणी के कृषकों को अधिकतम 400 रनिंग मीटर तक लागत का 60 प्रतिशत अथवा अधिकतम 48000 रुपये अनुदान देय है।

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