Archive Notice: This article was originally published on 11 अप्रैल 2025.
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सीकर, मौसम की मार झेल रहे किसानों के लिए राहत की खबर है। अतिरिक्त निदेशक, कृषि विभाग, सीकर रामनिवास पालीवाल ने बताया कि रबी 2024-25 के तहत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शामिल किसानों को चक्रवात, बेमौसमी बारिश या ओलावृष्टि से फसल नुकसान होने पर 72 घंटे के भीतर शिकायत दर्ज करानी होगी। यह सूचना कृषि रक्षक पोर्टल, हेल्पलाइन 14447, Crop Insurance App या बैंक व जिला अधिकारियों के जरिए दी जा सकती है।

उन्होंने बताया कि अगर 72 घंटे में पूरी जानकारी नहीं दी जाती, तो किसान 7 दिन में बीमा कंपनी को निर्धारित फॉर्म में विवरण जमा करा सकते हैं। बैंक को भी बीमित फसल और प्रीमियम की जानकारी सत्यापित कर बीमा कंपनी को तुरंत भेजनी होगी। समय पर सूचना नहीं देने से क्लेम में देरी हो सकती है।

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