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सीकर, संयुक्त निदेशक कृषि रामनिवास पालीवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री फ़सल बीमा योजना अंतर्गत फसल कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिनों तक खेत में सुखाने के लिए रखी गई कटी हुई अधिसूचित फसल को चक्रवात , चक्रवाती वर्षा , वैमासमी वर्षा , ओलावृष्टि से क्षति होने की स्थिति में फसल की क्षति का आंकलन व्यक्तिगत बीमित फसल के कृषक के स्तर पर किये जाने का प्रावधान है।
उन्होंने बताया कि प्रभावित बीमित फसल के कृषक को आपदा के 72 घण्टे के अन्दर सीधे बीमा कम्पनी के टोल फ्री नम्बर एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इण्डिया लि. 18004196116, पर अथवा क्रॉप इन्श्यूरेंश एप अथवा लिखित में अपने बैंक , कृषि विभाग के अधिकारियों , जिला पदाधिकारियों के माध्यम से सूचित करना आवश्यक है। यदि 72 घण्टे में कृषक द्वारा पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जाती है तो वह कृषक सात दिवस में निर्धारित प्रपत्र में सम्बन्धित बीमा कम्पनी को आवश्यक रूप से उपलब्ध कराएगा, लेकिन इसकी भी 72 घंटे में सूचना देना अति आवश्यक है।
