Archive Notice: This article was originally published on 19 मई 2025.
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योजना का उद्देश्य

राज्य सरकार द्वारा इस योजना को लागू करने का मकसद है वृद्ध किसानों को सम्मानजनक जीवन जीने में मदद देना और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना।


पात्रता व श्रेणियाँ

  • लाभार्थी: राजस्थान के मूल निवासी किसान
  • आयु सीमा:

    • महिला किसान: 55 वर्ष या उससे अधिक
    • पुरुष किसान: 58 वर्ष या उससे अधिक

  • भूमि स्वामित्व सीमा:

    • किसान की जमीन लघु या सीमान्त श्रेणी में होनी चाहिए (क्षेत्रवार नियम अनुसार)


कितनी मिलेगी पेंशन?

  • पेंशन राशि: ₹1150 प्रति माह
  • सालाना सहायता: ₹13,800 प्रति किसान
  • पेंशन सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी।


कौन नहीं है पात्र?

यदि कोई किसान पहले से राजस्थान सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था, विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा या विशेष योग्यजन पेंशन के अंतर्गत पेंशन प्राप्त कर रहा है, तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होगा।


आवेदन प्रक्रिया कैसे करें?

  1. ऑनलाइन पोर्टल या ई-मित्र केंद्र पर जाकर आवेदन करें
  2. भूमि रिकॉर्ड, आयु प्रमाण पत्र और पहचान पत्र साथ में लगाएं
  3. पात्रता जांच के बाद पेंशन स्वीकृत होगी

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