Archive Notice: This article was originally published on 5 जुलाई 2022.
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चूरू, गौसंरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम-2016 संशोधित नियम-2021 अन्तर्गत वित्त वर्ष 2022-23 के प्रथम चरण माह अप्रेल, मई, जून, जुलाई 2022 में गौशालाओं को देय सहायता हेतु ऑनलाईन आवेदन 5 जुलाई 2022 तक गौपालन वेब पोर्टल पर आवश्यक रूप से अपलोड किये जाने हैं। गौशाला कार्य प्रभारी डॉ. निरंजन चिरानिया ने बताया कि गौसंरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम-2016 संशोधित नियम-2021 अन्तर्गत पात्रता हेतु गौशाला का पंजीयन 31 मार्च 2021 या इससे पहले होना आवश्यक है। गौशाला में न्यूनतम 100 टैगशुदा गौवंश संधारित होना एवं एक वर्ष का निरन्तर संचालन आवश्यक है। अतः ऎसी गौशालाएं जो इस पात्रता को पूर्ण करती हैं, उन्हें अपने ऑनलाईन आवेदन गोपालन विभाग के ऑनलाईन वेब पार्टल पर 05 जुलाई तक आवश्यक रूप से अपलोड करने के लिए कहा गया है। उन्होंने बताया कि प्राप्त आवेदनों की समीक्षा करने पर पाया गया है कि गौशाला प्रबन्धन समितियों द्वारा गौशालाओं में संधारित गौवंश की सहायता के लिए सभी गौशालाओं द्वारा आवेदन नहीं किए गए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 5 जुलाई 2022 निदेशालय गोपालन द्वारा निर्धारित की गई है। अगर कोई गौशाला निर्धारित तिथि तक ऑनलाईन आवेदन अपलोड नहीं करती है, तो उसकी पात्रता पर विचार नहीं किया जाएगा एवं गौशाला को सहायता देय नहीं होगी। आवेदन में कठिनाई होने पर तकनीकी सहायता हेतु बुद्धराम गौशाला कार्य ऑपरेटर से दूरभाष नम्बर 9587179833 पर सम्पर्क किया जा सकता है। गौशाला सहायता आवेदन ऑफलाईन एवं निर्धारित तिथि 05 जुलाई 2022 के पश्चात् स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

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