आर्थिक कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस ) के आवेदकों से ब्याज सहाय सब्सिडी योजना के तहत
चूरू, राज अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड के निर्देशानुसार आर्थिक कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस ) को ब्याज सहाय सब्सिडी योजना के तहत (अनु.जाति, अनु.जन जाति, एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अतिरिक्त ) परिवारों के आर्थिक उन्नयन हेतु स्वरोजगार/व्यवसायिक गतिविधियों के लिए रियायती ब्याज दर से बैंको के माध्यम से पात्रता धारकों को ऋण उपलब्ध करावाया जाएगा। अनुजा निगम परियोजना प्रबंधक नगेन्द्र सिंह राठौड़ ने बताया कि इच्छुक पात्रताधारक अपने आवेदन निगम कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि पात्रताओं में आवेदक का राजस्थान का मूल निवासी, आवेदक आर्थिक कमजोर वर्ग (अनु.जाति, अनु.जन जाति ए अन्य पिछड़ा वर्ग के अतिरिक्त) का सदस्य, आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य होना, आवेदक की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से अधिक नहीं हो, आवेदक पर किसी ऋणदात्री संस्था/निगम अथवा सरकार का अवधिपार ऋण बकाया नहीं होना आवश्यक है। आवेदक को राज्य सरकार द्वारा ईउब्ल्यूएस वर्ग के परिवारों का नियमानुसार जारी किये गए इनकम एंड एसेस्ट सर्टिफिकेट के आधार पर योजनान्तर्गत (पात्रता के आधार पर ) ऋण प्रदत्त किया जाएगा। उन्होंने बताया कि योजना व पात्रता की अधिक जानकारी हेतु कार्यालय दिवस में कार्यालय में व्यक्तिशः व दूरभाष के माध्यम से सम्पर्क किया जा सकता है।