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जिला कलक्टर मुक्तानंद ने अधिकारियों से कहा है कि वे जिले में अवैध रूप से संचालित मांस की दुकानें एवं स्लाटर हाउसों के विरूद्ध नियमानुसार कड़ी कार्यवाही करें। जिला कलक्टर मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला पशु क्रुरता निवारण समिति की बैठक में अधिकारियों एवं समिति के सदस्यों से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिले में सार्वजनिक स्थलों पर संचालित अवैध मांस की दुकानों एवं स्लाटर हाउसों से सामाजिक समरसता को ठैस पहुंचती है, अतः इन्हे बंद करवाने के लिए उचित कदम उठाए जावें। उन्होंने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित 9 मार्च 2017 के निर्णय को जिले में सख्ती से लागू किया जाये। उन्होंने पशु क्रुरता से निपटने के लिए समिति की बैठक 3 माह में आयोजित करने की बजाय अगले माह जुलाई में फिर से आयोजित करने के निर्देश दिये। जिला कलक्टर ने कहा कि लोगों में इस अमानवीय व्यवहार के प्रति जागरूकता फैलाने हेतु जल्द ही एक कार्यशाला का आयोजन किया जायेगा जिसमें सभी को पशु क्रुरता निवारण से संबंधित सभी पहलुओं की विस्तार से जानकारी दी जायेगी। उन्होंने कहा कि पशु क्रुरता से निपटने के लिए सर्व प्रथम क्रुरता की परिभाषा एवं क्रुरता के प्रकार, पशु क्रुरता पर चलान एवं कानूनी कार्यवाही संबंधी विषयों की विस्तृत जानकारी होनी अति आवश्यक है। उन्होंने समिति के सदस्याें को पहचान पत्र दिये जाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर राकेश कुमार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजपाल सिंह सहित जिला पशु क्रुरता निवारण समिति के सदस्य मौजूद थे।
