चूरू,
चूरू ज़िले की सहकारी समितियों को अब अपने वित्तीय ऑडिट के लिए 31 मई तक प्रस्ताव देना अनिवार्य कर दिया गया है। यह निर्देश विशेष लेखा परीक्षक निशा कुमारी द्वारा जारी किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि राजस्थान सहकारी सोसायटी नियम 2003 के तहत, हर समिति को मई महीने के अंत तक लेखा परीक्षक या लेखा परीक्षा फर्म की नियुक्ति करनी होती है। साथ ही, ऑडिट फीस तय करके इसकी जानकारी रजिस्ट्रार को देनी होती है।
ऑडिट का तरीका और नियम
निशा कुमारी ने कहा,
जिन समितियों की पिछले दो सालों से सीए या सीए फर्म द्वारा ऑडिट हो रहा था, अब उनका ऑडिट विभागीय ऑडिटर द्वारा किया जाएगा।
अगर कोई समिति 31 मई तक प्रस्ताव नहीं देती है और रजिस्ट्रार को सूचना नहीं भेजती है, तो लेखा परीक्षक की नियुक्ति विभाग द्वारा स्वतः की जाएगी।
केवल ऑनलाईन प्रस्ताव होंगे मान्य
सभी समितियों को राजसहकार पोर्टल के माध्यम से ही अपना प्रस्ताव जमा करना होगा। साथ ही, प्रस्ताव की एक प्रति विशेष लेखा परीक्षक, सहकारी समितियां, चूरू को भेजना भी अनिवार्य है।