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Churu : पंचायतीराज उपचुनाव 8 जून को, आचार संहिता लागू

Churu panchayat by-elections to be held on 8 June 2025

चूरू में पंचायतीराज उपचुनावों की अधिसूचना जारी

चूरू, जिले की विभिन्न पंचायतों में रिक्त वार्ड पंच और उपसरपंच पदों के लिए 08 जून 2025 को उपचुनाव कराया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान ने इस संबंध में आधिकारिक कार्यक्रम जारी कर दिया है।

इन पंचायतों में होगा उपचुनाव

उप जिला निर्वाचन अधिकारी अर्पिता सोनी ने बताया कि चुनाव राजगढ़, चूरू व रतनगढ़ पंचायत समितियों के चयनित वार्डों में होंगे:

  • राजगढ़: ख्याली (वार्ड 06), मुन्दीताल (वार्ड 02), भगेला (वार्ड 11), चैनपुरा बड़ा (वार्ड 03)
  • चूरू: लाखाऊ (वार्ड 02 व 04), थैलासर (वार्ड 05), सिरसला (वार्ड 12)
  • रतनगढ़: दाऊदसर (वार्ड 06), पड़िहारा (वार्ड 09)
  • साथ ही, लाखाऊ पंचायत में उपसरपंच पद पर भी उपचुनाव कराया जाएगा।

यह रहेगा उपचुनाव का पूरा कार्यक्रम

  • 20 मई: निर्वाचन की लोक सूचना जारी
  • 26 मई: नामांकन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि (10 AM – 3 PM)
  • 27 मई: नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापसी
  • 8 जून: मतदान (सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक)
  • 8 जून: मतदान के तुरंत बाद मतगणना
  • 9 जून: उपसरपंच पद का चुनाव

पहचान के लिए मान्य होंगे ये 12 दस्तावेज

मतदान के समय फोटो पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। इसके अभाव में आयोग द्वारा मान्य 12 वैकल्पिक दस्तावेज में से कोई एक स्वीकार किया जाएगा:

  1. आधार कार्ड
  2. पासपोर्ट
  3. ड्राइविंग लाइसेंस
  4. आयकर पहचान पत्र
  5. मनरेगा जॉब कार्ड
  6. सरकारी जनप्रतिनिधियों को जारी ID
  7. सरकारी/PSU कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र
  8. स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड (श्रम मंत्रालय)
  9. फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज
  10. छात्र पहचान पत्र
  11. विकलांगता प्रमाण पत्र
  12. फोटोयुक्त बैंक/डाकघर पासबुक

आचार संहिता लागू

चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता के प्रावधान प्रभावी हो गए हैं। सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों से नियमों के पालन की अपेक्षा की गई है।