चूरू में बाहर से आने वाले हर व्यक्ति की अब होगी पुलिस जांच
चूरू, चूरू जिले में अब बिना पुलिस चरित्र सत्यापन के हॉस्टल, पीजी, ढाबे, सराय, धर्मशाला या किराए के मकानों में रहना संभव नहीं होगा। यह सख्ती जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट अभिषेक सुराणा द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत की गई है।
किन पर लागू होगा यह आदेश ?
यह नियम लागू होगा:
- हॉस्टल, पीजी, सराय, धर्मशाला और ढाबों में ठहरने वालों पर
- किरायेदारों पर
- घरेलू नौकरों पर
- ईंट भट्टों, कारखानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में काम करने वाले मजदूरों पर
सभी मालिकों और प्रबंधकों को अपने किरायेदारों, मजदूरों व स्टाफ का पुलिस चरित्र सत्यापन कराना अनिवार्य किया गया है।
आदेश का उल्लंघन होगा दंडनीय
एडीएम अर्पिता सोनी ने बताया कि यह आदेश तुरंत प्रभाव से पूरे चूरू जिले में लागू कर दिया गया है। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
“पुलिस रिपोर्ट के अनुसार कुछ असामाजिक तत्व हॉस्टल, पीजी, धर्मशाला आदि में बिना जानकारी के रह रहे थे। कानून-व्यवस्था की दृष्टि से यह कदम जरूरी था।” — एडीएम अर्पिता सोनी
क्यों लिया गया यह निर्णय ?
जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा भेजे गए पत्र में बताया गया है कि कई बार संदिग्ध या आपराधिक प्रवृत्ति के लोग बिना किसी सत्यापन के इन ठिकानों में आकर रहने लगते हैं, जिससे सामाजिक सौहार्द और कानून-व्यवस्था को खतरा हो सकता है।