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सीएमएचओ डॉ मनोज शर्मा ने बताया कि फर्म पवन कुमार विनोद कुमार पंखा रोड चुरू से घी का एक नमूना, फर्म रिलायंस रिटेल लिमिटेड मार्केट चुरू से सरसों तेल,बेसन,पोहा,गजक के चार नमूने सहित कुल 5 नमूने लिए। फर्म संचालकों को साफ-सफाई रखने व शुद्ध खाद्य सामग्री बेचने अवधि पार खाद्य सामग्री नहीं बेचने के लिए पाबंद किया गया है। उन्होंने बताया कि सभी नमूनों को प्रयोगशाला जयपुर में जांच के लिए भिजवाया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 में के अंतर्गत अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
