राजलदेसर, चुरू[सुभाष प्रजापत ] — सार्वजनिक सुरक्षा को लेकर राजलदेसर थाना क्षेत्र में बाहरी लोगों के सत्यापन को लेकर सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिन दुकानदारों या मकान मालिकों ने बाहरी किरायेदारों को जगह दी है, उन्हें अगले 3 दिनों में थाने में उपस्थित होकर सत्यापन करवाना अनिवार्य है।
क्या है आदेश?
- किराए पर रहने वाले बाहरी/अपरिचित व्यक्तियों का सत्यापन थाना राजलदेसर में 3 दिन के भीतर करवाएं।
- आदेश की उल्लंघना पर दुकान/मकान मालिक स्वयं जिम्मेदार माने जाएंगे।
- अगर पुलिस जांच के दौरान कोई बाहरी व्यक्ति बिना सत्यापन के पाया गया या कोई अप्रिय घटना घटी, तो कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
विशेष जांच अभियान जारी
पुलिस ने बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान के लिए भी विशेष टीमें गठित की हैं, जो थाना क्षेत्र में संदिग्ध स्थानों पर दबिश दे रही हैं।
“अब तक कोई भी बांग्लादेशी नागरिक नहीं मिला है, लेकिन पहचान प्रक्रिया सतत जारी है,”
— पुलिस प्रशासन
व्यापारी और मकान मालिकों को चेतावनी
पुलिस विभाग ने व्यापार मंडल से सभी दुकानदारों और भवन मालिकों को आदेशित किया है कि वे अपने किरायेदारों को सत्यापन के लिए प्रेरित करें।
“यह कदम जनसुरक्षा और अपराध नियंत्रण के लिए आवश्यक है। सभी संबंधित पक्ष सहयोग करें,”
— थाना राजलदेसर प्रशासन