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नौ वर्षीय नाबालिग के साथ कुकर्म करने के आरोपी को दस वर्ष के कारावास की सजा

चूरू, नौ वर्षीय नाबालिग के साथ कुकर्म करने के आरोपी को गुरुवार दोपहर विशिष्ट अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश राजेश कुमार दडिय़ा ने दस वर्ष के कारावास की सजा से दंडित किया है। प्रकरण के मुताबिक नौ नवंबर 2014 को सालासर पुलिस थाना में बामणिया की एक विवाहिता ने रिपोर्ट दी कि उसकी नौ वर्षीय पुत्री खेत से घर लौट रही थी। तभी गांव का राजेंद्र ऐचरा ने रास्ते में नाबालिग से कहा कि तेरे पापा ने मेरे घर पर मोठ ले रखे है। तु घर आकर ले जा और आरोपी नाबालिग को बहला फुसलाकर घर ले गया। जहां नाबालिग के साथ कुकर्म किया और किसी को नहीं बताने पर डराया धमकाया और किसी को नहीं बताने पर नाबालिग को सौ रुपए दिए। इसी दौरान दो लडक़ों ने आरोपी के घर का दरवाजा खटखटाया। हड़बड़ाहट में आरोपी ने अपने कपड़े पहन लडक़ों को पकडऩे के लिए उनके पीछे भागा। इसी दौरान नाबालिग पड़ौसी के घर में कूदकर अपने घर चली गई। घर जाकर परिजनों को घटना की जानकारी दी। विवाहिता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया गया और न्यायालय में चालान पेश किया गया। बाद बहस व साक्ष्य के न्यायाधीश ने आईपीसी की धारा 363 में तीन वर्ष का कारावास व एक हजार रुपए जुर्माना तथा पोक्सो 3/4 में दस वर्ष का कारावास और दो हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। प्रकरण में सरकार की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक रोशन सिंह राठौड़ ने की।