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पानी के अवैध कनेक्शन पर 58 हजार का जुर्माना

जिला कलेक्टर संदेश नायक के निर्देश पर- जलदाय अधिकारियों द्वारा

चूरू, जिला कलेक्टर संदेश नायक के निर्देश पर जिले में पानी की चोरी करने वालों पर जलदाय अधिकारियों द्वारा लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। तारानगर क्षेत्र के एक इंटरलॉक ईंट उद्योग संचालक पर पानी की चोरी के कारण 58 हजार 567 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जलदाय विभाग के तारानगर सहायक अभियंता आर एन रैगर ने बताया कि शनिवार को किये गए आकस्मिक निरीक्षण में पाया गया था कि तारानगर से साहवा रोड़ पर कैलाश गांव के स्टैंड के पास स्थित बालाजी इंटरलॉक ईंट उद्योग संचालक द्वारा 15 एमएम का नॉन डोमेस्टिक कनेक्शन अवैध रूप से लिया जाकर उसका पानी कुंड और ट्यूबवेल में डाला जा रहा था। इस पर उसके खिलाफ कार्यवाही कर 58 हजार 567 रुपये जुर्माना लगाया गया है। सात दिन में जुर्माना नहीं चुकाए जाने पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने तथा पानी चोरी को लेकर पीडीपीपी एक्ट में पुलिस कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
जलदाय विभाग के एक्सईएन रामकुमार झाझड़िया ने बताया कि जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार पानी का अवैध कनेक्शन करने वाले लोगों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा।