दुष्कर्म के अपराधी को भगाने में सहयोग पर शिक्षक निलंबित

चूरू, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय), प्रारंभिक शिक्षा संतोष महर्षि ने दुष्कर्म जैसे गंभीर अपराध के आरोपी को भगाने में सहयोग करने के मामले में राउप्रावि लूणा, सुजानगढ़ के अध्यापक लेवल-द्वितीय संपत ढूकिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं। आदेश में कहा गया है कि थाना अधिकारी सुजानगढ़ चूरू के द्वारा सदर थाना सुजानगढ़ में दर्ज एफआईआर संख्या 0093 दिनांक 20.06.2024 से संबंधित दुष्कर्म प्रकरण में पुलिस से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अध्यापक संपत ढूकिया द्वारा दुष्कर्म जैसे गंभीर अपराध के अपराधी को भगाने में सहयोग करने का कृत्य किया गया है, जो एक लोकसेवक के अपेक्षित आचरण के विरूद्ध कृत्य एवं कर्तव्य के प्रति दुराचरण है। इसलिए राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 13 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सम्पत ढूकिया, अध्यापक (लेवल-द्वितीय, गणित / विज्ञान) राउप्रावि लूणा, सुजानगढ, ज़िला चूरू को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया है। निलम्बन काल में अध्यापक का मुख्यालय कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, सरदारशहर में रहेगा। इन्हें निर्वाह भत्ता नियमानुसार देय होगा।