Posted inGeneral News

बिना सक्षम स्वीकृति के नलकूप निर्माण नहीं होंगे

जिला कलक्टर संदेश नायक ने अधिकारियों को दिए निर्देश

चूरू, जिले में भू-जल विभाग से बिना भू-जल उपलब्धता रिपोर्ट (फिजिब्लिटी रिपोर्ट) तथा बिना सक्षम स्तर की स्वीकृति के राजकीय/निजी क्षेत्र में नलकूप निर्माण नहीं किये जा सकेंगे। जिला कलक्टर संदेश नायक ने पेयजल, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे नलकूप निर्माण के संबंध में जारी निर्देशों की सख्ती से पालना करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा है कि बिना सक्षम स्तर की स्वीकृति के नलकूप निर्माण करते हुए पाये जाने पर तथा बिना पंजीयन के ड्रिलिंग कम्पनी को जब्त/सीज करने की कार्यवाही की जायेगी।