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चाईनीज मांझे की बिक्री एवं उपयोग पर रोक

जिला कलक्टर ने दिए आदेश

चूरू, जिला मजिस्ट्रेट एवं कलक्टर संदेश नायक ने मकर संक्रांति पर्व के मध्येनजर जिले में धातु निर्मित मांझा एवं चाईनीज मांझा की थोक व खुदरा बिक्री तथा उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए हैं। साथ ही जिला कलक्टर ने सभी उपखंड अधिकारियों, थानाधिकारियों एवं नगर निकाय अधिकारियों को प्रतिबंध की सख्ती से पालना के निर्देश दिए हैं। जिला कलक्टर ने बताया कि धातु निर्मित एवं चाईनीज मांझा के अधिक धारदार एवं विद्युत सुचालक होने के कारण इसके उपयोग से दोपहिया वाहन चालकों को जान माल का नुकसान होने की आशंका रहती है तथा पक्षियों को भी खतरा रहता है। बिजली के तारों के सम्पर्क में आने पर विद्युत प्रवाह होने से पतंग उड़ाने वाले को भी नुकसान पहुंचना एवं विद्युत सप्लाई में बाधा उत्पन्न होने की आशंका रहती है। इस खतरे के निवारण के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में निहित प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निषेधाज्ञा जारी की गई है। इन मांझों का भण्डारण, विक्रय या परिवहन परयथाप्रचलित सम्यक कानून के तहत कार्यवाही की जाएगी। पक्षियों को नुकसान से बचाने के लिए प्रातः 6 से 8 बजे तथा सांय 5 से 7 बजे तक पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध रहेगा। यह निषेधाज्ञा 31 जनवरी तक लागू रहेगी।