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ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर निषेधाज्ञा

पंचायती राज संस्था आम चुनाव 2020

चूरू, जिला मजिस्ट्रेट संदेश नायक द्वारा जारी ओदशानुसार पंचायती राज संस्था आम चुनाव, 2020 के तहत जिले के ग्रामीण क्षेत्रों (शहरी निकायों की सीमा से बाहर समस्त क्षेेत्र) में राजनैतिक दलों के प्रत्याशियों, कार्यकत्र्ताओं, समर्थकों एवं उनके सहयोगियों द्वारा उपयोग में लिये जाने वाले समस्त प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर 26 दिसम्बर, 2019 से चुनाव प्रक्रिया समाप्ति तक निषेधाज्ञा जारी की गई है। आदेशानुसार किसी भी वाहन पर लगे ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक की अवधि में ही धीमी आवाज में किया जा सकेगा तथा सार्वजनिक सभा अथवा जुलूस में ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग सम्बद्ध क्षेत्र के उपखण्ड मजिस्ट्रेट की लिखित अनुमति के बाद ही किया जा सकेगा। संबंधित प्राधिकारियों की लिखित अनुमति के बिना उपयोग किये जा रहे ध्वनि विस्तारक यंत्रों एवं वाहनों को स्थानीय पुलिस अधिकारियों एवं जिला परिवहन अधिकारियों द्वारा जब्त किया जा सकेगा और साथ ही उपयोगकर्ता के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।