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Rajasthan: राजस्थान में अब ये लोग नहीं लड़ सकेंगें पार्षद-सरपंच का चुनाव! सरकार बना रही है ये योजना

Rajasthan Panchayt Chunav: राजस्थान में पंचायती चुनाव को लेकर पूरा प्रदेश इन्तजार कर रहा है। लेकिन उस से पहले सरकार ने अब कमर कस ली है। क्योंकि इस बार प्रदेश में पंचायतीराज और शहरी निकाय चुनावों में सरकार ने शैक्षणिक योग्यता लागू करने की तैयारी कर ली है। बता दे की प्रदेश में ये चुनाव अगले साल यानि 2026 में होने जा रहे है।

अनपढ़ों अयोग्य ठहराने की तैयारी

अधिक जानकरी के लिए बता दे की अनपढ़ों को पार्षद, सरपंच, मेयर, सभापति, नगरपालिका अध्यक्ष, प्रमुख, प्रधान, जिला परिषद मेंबर, पंचायत समिति मेंबर चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराने की तैयारी है।

नया प्रस्ताव CM के पास भेजा

अधिक जानकारी के लिए बता दे कि यूडीएच मंत्री ने शहरी निकाय चुनाव और पंचायतीराज मंत्री ने चुनावों में शैक्षणिक योग्यता लागू करने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री के पास मंजूरी के लिए भेजा है। इसपर अभी भी अंतिम फेंसला आना बाकी है।

सरपंच और पार्षद के लिए रखी जायगी ये योग्यता

प्रस्तावों में सरपंच के लिए कम से कम 10वीं पास होने की अनिवार्यता लागू करने का प्रस्ताव दिया है।
पार्षदों के लिए 10वीं और 12वीं में से एक योग्यता लागू करने का प्रस्ताव है।

खर्रा बोले- एक्ट में संशोधन करेंगे

पंचायतीराज और निकाय चुनाव लड़ने के लिए शैक्षणिक योग्यता लागू करने के लिए पंचायतीराज एक्ट और नगरपालिका कानून में संशोधन करने होंगे।

मुख्यमंत्री स्तर से मंजूरी मिलने के बाद दो अलग-अलग बिल लाए जाएंगे। विधानसभा के बजट सत्र में दोनों बिलों को पारित कर कानून में संशोधन करवाया जा सकता है।