Posted inGeneral News

संपूर्ण जिले में धारा 144 लागू

जिला मजिस्ट्रेट एवं कलक्टर संदेश नायक ने

चूरू , जिला मजिस्ट्रेट एवं कलक्टर संदेश नायक ने संपूर्ण चूरू जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने के आदेश दिए हैं। आदेश के अनुसार, चूरू जिलेे की सीमाओं के भीतर सम्बन्धित उपखण्ड मजिस्टे्रट की लिखित अनुमति के बिना कोई व्यक्ति या संगठन धरना-प्रदर्शन, जुलूस, रैली एवं जनसभा इत्यादि का आयोजन नहीं कर सकेगा एवं इसके लिए आयोजन तिथि से पूर्व सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी। यह प्रतिबन्ध विवाह समारोह, मृत्यु सम्बन्धी संस्कारोें, परम्परागत धार्मिक अथवा सांस्कृतिक शोभा यात्राओं, विभिन्न राष्ट्रीय पवार्ें से सम्बन्धित राजकीय समारोह एवं शिक्षा, साक्षरता, स्वास्थ्य परिवार कल्याण, वृक्षारोपण, पर्यावरण संरक्षण इत्यादि से सम्बन्धित राजकीय आयोजनों पर एवं राजकीय ड्यूटी पर कार्यरत रहते हुये वास्तविक ड्यूटी को अंजाम देते हुये अधिकारियाें, कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।