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चूरू में धारा 144, पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध

कोरोना वायरस संक्रमण की आशंका को देखते हुए

चूरू, जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट साँवर मल वर्मा ने कोरोना वायरस संक्रमण की आशंका को देखते हुए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जिले में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के समूह में इकट्टा होने पर निषेधाज्ञा लागू करने के आदेश दिए हैं।आदेश के अनुसार किसी भी सार्वजनिक स्थल पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं होंगे। सार्वजनिक स्थल पर प्रत्येक व्यक्ति को मास्कर पहनना होगा तथा सामाजिक दूरी की पालना करनी होगी। भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, खेलकूद संबंधी, मनोरंजन, शैक्षणिक एव धार्मिक समारोह, शादी समारोह में अधिकतम 200 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति रहेगी। अधिक व्यक्तियों की संख्या होने पर जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति प्राप्त करनी होगी। निर्वाचन प्रक्रिया, रेल्वे स्टेशन, बस स्टैंड, चिकित्सा संस्थानों, राजकीय एवं सार्वजनिक कार्यालय तथा विद्यालय एवं महाविद्यालय में प्रयुक्त होने वाले परीक्षा कक्ष स्थानों को अपवाद स्वरूप इस प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है।यदि कोई व्यक्ति इन प्रतिबंधात्मक आदेशों की अवहेलना करेगा तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269, 270 तथा राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एवं अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के अंतर्गत अभियोजित किया जा सकेगा। अग्रिम आदेशों तक यह व्यवस्था प्रभावी रहेगी।