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सीकर जिले के सम्पूर्ण क्षेत्र में इन्टरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध

10 नवम्बर को दोपहर 12 बजे से रात्रि 12 बजे तक

सीकर, संभागीय आयुक्त जयपुर संभाग के. सी. वर्मा ने आदेश जारी कर सीकर जिले के सम्पूर्ण क्षेत्र में कानून व्यवस्था, साम्प्रदायिक सौहार्द एवं लोक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए जिले के सम्पूर्ण क्षेत्र में 2जी, 3जी, 4 जी डाटा (मोबाईल इन्टरनेट) इन्टरनेट सर्विस, ब्लॉग एसएमएस,एमएमएस, व्हाटसएप, फेसबुक, ट्वीटर और इंटरनेट सेवा के माध्यम से अन्य सामाजिक मीडिया सेवा प्रदाता (वाईस कॉल और ब्रांडबैंड को छोड़कर) इन्टरनेट सेवाओं पर 10 नवम्बर को दोपहर 12 बजे से रात्रि 12 बजे तक इन्टरनेट सेवाओं पर अस्थाई प्रतिबंध लागू किया है। यदि कोई व्यक्ति, इस प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करेगा तो वह सक्षम विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा।