Posted inGeneral News

सीकर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को किया निलम्बित

सीसीए रूल्स तथा आरपीए एक्ट के तहत होगी अनुशासनात्मक कार्यवाही

जिला कलेक्टर सी.आर.मीना ने आदेश जारी कर लोकसभा आम चुनाव 2019 के अन्तर्गत 2 अप्रेल से 3 अप्रेल 2019 को आयोजित प्रथम प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने पर तथा जिला निर्वाचन कार्यालय के नोटिस द्वारा इनका स्पष्टीकरण मांगे जाने के नोटिस को लेने से मना करने पर दूलसिंह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी राउमावि लावण्डा(रामगढ़ शेखावाटी) को तुरन्त प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है। निलम्बन काल में इनका मुख्यालय उपखण्ड कार्यालय दांतारामगढ़ रहेगा। इन्हें नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा। इनके विरूद्ध सी.सी.ए. रूल्स एवं आर.पी. एक्ट 1951 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।