झुंझुनूं, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के निर्देश पर राज्य सरकार वंचित वर्गों के हित में बड़े कदम उठा रही है।
अपात्र परिवारों के मानदंड
खाद्य सुरक्षा योजना से हटाने के लिए स्पष्ट मापदंड तय किए गए हैं:
- परिवार में कोई आयकर दाता हो।
- परिवार का सदस्य सरकारी/अर्द्धसरकारी/स्वायत्तशासी संस्था में कार्यरत हो।
- वार्षिक आय 1 लाख रुपये से अधिक हो।
- परिवार के पास चार पहिया वाहन हो (जीविकोपार्जन में उपयोग होने वाले ट्रैक्टर को छोड़कर)।
गिव अप अभियान के परिणाम
जिला रसद अधिकारी डॉ. निकिता राठौर ने बताया कि जिले में 9228 राशनकार्ड और लगभग 46140 यूनिट को योजना से हटाया गया है।
इसके अलावा, 400 अपात्र लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं और वसूली की कार्रवाई होगी।
सख्त निरीक्षण और आगे की योजना
अब प्रत्येक उचित मूल्य दुकान पर प्रवर्तन अधिकारी और निरीक्षक औचक निरीक्षण करेंगे।
वे अपात्र व्यक्तियों की सूची दुकानदारों की मदद से तैयार करेंगे और नोटिस जारी करेंगे।
जल्द ही परिवहन विभाग से चार पहिया वाहन स्वामियों का डाटा लेकर भी जांच होगी।
अंतिम तिथि
अपात्र परिवार 31 अगस्त 2025 तक स्वेच्छा से अपना नाम हटवा सकते हैं।
डॉ. राठौर ने अपील की, “जो लोग पात्रता मानदंड पर खरे नहीं उतरते, वे समय रहते नाम हटवाएं, ताकि योजनाओं का लाभ सही जरूरतमंदों को मिल सके।”