Posted inJhunjhunu News (झुंझुनू समाचार)

घरेलू सिलेंडर को व्यावसायिक काम में लेने वाले लोगों पर कार्रवाई

झुंझुनूं, झुंझुनूं जिले में घरेलू गैस सिलेण्डरों के व्यावसायिक दुरुपयोग के खिलाफ कार्रवाई की गई है। जिला रसद अधिकारी डॉ. निकिता राठौड़ ने बताया कि खाद्य मंत्री के निर्देशों के तहत सोमवार को प्रवर्तन अधिकारी रामावतार भैडा एवं प्रवर्तन निरीक्षक अनुराग बेबरवाल के द्वारा नवलगढ़ तहसील क्षेत्र में दो होटलों (न्यू राज होटल और होटल तेजल पैलेस) में जांच की गई। जांच में 8 घरेलू गैस सिलेण्डर व्यावसायिक उपयोग में पाए गए, जो द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश, 2000 और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अवैध पाए गए। इन सिलेण्डरों को जब्त कर लिया गया और संबंधित मामले को जिला कलक्टर न्यायालय में कार्रवाई के लिए प्रस्तुत किया गया है।