चिड़ावा (मनीष शर्मा)।जिला कलेक्टर झुंझुनूं के निर्देशों की पालना में
मकर संक्रांति पर्व के दौरान
धातु निर्मित (चाइनीज) मांझे की बिक्री और उपयोग पर
पूर्ण प्रतिबंध लागू करने को लेकर
सोमवार को एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक बैठक आयोजित की गई।
उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में बैठक
यह बैठक उपखंड अधिकारी चिड़ावा नरेश सोनी की अध्यक्षता में संपन्न हुई।
बैठक में नगर पालिका क्षेत्र के व्यापारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि
- किसी भी स्थिति में चाइनीज मांझे की बिक्री न करें
- इसके अवैध उपयोग की रोकथाम में प्रशासन का सहयोग करें
चाइनीज मांझा जानलेवा
उपखंड अधिकारी नरेश सोनी ने कहा कि
“चाइनीज मांझा बेहद खतरनाक है,
जिससे आमजन, पशु-पक्षियों और वाहन चालकों को
गंभीर चोट या जान का खतरा हो सकता है।”
उन्होंने बताया कि हर वर्ष ऐसे मांझे से
दुर्घटनाएं और जनहानि के मामले सामने आते हैं।
शिकायत पर होगी कड़ी कानूनी कार्रवाई
प्रशासन ने साफ किया कि
- चाइनीज मांझे की बिक्री या उपयोग की शिकायत मिलने पर
- संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी
प्रशासन द्वारा लगातार निगरानी रखी जाएगी
और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कदम उठाए जाएंगे।
कानूनी प्रावधानों की दी जानकारी
बैठक में अधिकारियों ने
चाइनीज मांझे से होने वाले संभावित हादसों,
जनहानि और इससे जुड़े कानूनी प्रावधानों की
विस्तार से जानकारी दी।
व्यापारियों से सामाजिक जिम्मेदारी निभाने का भी आह्वान किया गया।
ये रहे बैठक में उपस्थित
बैठक में
- कार्यकारी अधिकारी नगर पालिका सुनील कुमार सैनी
- फायर प्रभारी दीपक जांगिड़
- व्यापारी प्रतिनिधि सूर्यकांत शर्मा, संजय गुप्ता, अमित, सुरेश,
प्रमोद चौधरी, नितिन अग्रवाल, अजय शर्मा (बंटी),
सुनील कुमार और सिकंदर खान
उपस्थित रहे।
व्यापारियों ने दिया सहयोग का आश्वासन
व्यापारियों ने प्रशासन को
चाइनीज मांझे की बिक्री पर रोक लगाने और
निर्देशों की पूर्ण पालना करने का आश्वासन दिया।