Posted inJhunjhunu News (झुंझुनू समाचार)

छापड़ा प्रधानाचार्य के सिरोही किये गए ट्रान्सफर पर कोर्ट की रोक

झुंझुनू, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर ने पिलानी ब्लॉक की रा. उच्च माध्यमिक विद्यालय, छापड़ा के प्रधानाचार्य का सिरोही जिले में किए गए ट्रांसफर पर रोक लगाते हुए प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा व निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले के अनुसार छापड़ा स्कूल के प्रधानाचार्य सत्यवीर सिंह ने एडवोकेट संजय महला के जरिये अपील दायर कर बताया कि विभाग ने 24 सितम्बर 2022 के आदेश से उसका लम्बी दूरी पर सिरोही जिले में झाड़ोलीवीर ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद 13 फरवरी 2023 को उसे रिलीव किया गया। प्रार्थी की ओर से कहा गया कि उक्त ट्रांसफर आदेश राजनीति से प्रेरित है जिसे निरस्त कर प्रार्थी को यथावत रखा जावे। बहस में एडवोकेट संजय महला ने दलील दी कि प्रार्थी मई 2015 से वर्तमान स्कूल में कार्यरत हैं तथा उसके खिलाफ किसी प्रकार की कोई शिकायत नही रही। विभाग ने बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के लगभग पांच सौ किमी.लम्बी दूरी पर ट्रांसफर किया है जबकि प्रार्थी का स्वास्थ्य खराब है। मामले की सुनवाई कर रही अधिकरण ने मामले के तथ्यों,परिस्थितियों व प्रस्तुत दस्तावेजो के अवलोकन के उपरान्त ट्रांसफर आदेश व रिलीव आदेश पर रोक लगाते हुए विभाग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है तथा विभाग को आदेश दिए हैं कि प्रार्थी को उसके यथावत स्थान छापड़ा में ही रखा जावे।