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पारस अस्पताल प्रसूता मृत्यु प्रकरण में नर्स के निलम्बन पर कोर्ट की रोक

आगामी सुनवाई तक जवाब मांगा

झुंझुनू,राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर ने जिले के चिड़ावा स्थित एक निजी अस्पताल से जुड़े प्रसूता की मौत के मामले में सस्पेंड की गई नर्स की बहाली के आदेश जारी कर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले के अनुसार चिड़ावा के निजी पारस अस्पताल में इलाजरत एक प्रसूता की बिगड़ी हालात में छुट्टी दिए जाने के बाद जयपुर में मृत्यु हो जाने पर लोगो के व परिजनों के अस्पताल प्रबंधन के विरुद्ध प्रदर्शन करने के चलते बिगड़े हालात में जिला प्रशासन ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बगड़ में नर्स द्वितीय पद पर कार्यरत मंजू बेनीवाल को निलम्बित कर दिया था। प्रसूता के परिजनों ने इस अस्पताल पर इलाज में घोर लापरवाही बरतने व नर्स मंजू बेनीवाल पर गम्भीर आरोप लगाए। इस पर अपीलार्थी ने एडवोकेट संजय महला के जरिए अपील दायर कर सीएमएचओ झुंझुनूं के 10 सितम्बर 2021 के निलंबन आदेश को चुनोती दी जिसमें निलंबन काल में मुख्यालय नवलगढ़ किया गया। बहस में एडवोकेट संजय महला ने दलील दी कि सीएमएचओ झुंझुनूं का आदेश नियम विरुद्ध है। प्रकरण की जाँच रिपोर्ट संदेहास्पद,तथ्यों से परे व मनमानी है जिसमें दोषपूर्ण जाँच करने वालो के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही होनी चाहिये। उन्होंने कहा कि अपीलार्थी बगड़ पदस्थापित है तथा प्रसूता की मृत्यु जयपुर में 10 दिन बाद हुई है किसी प्रकार की इलाज में लापरवाही नही बरती गई।लगाए गए आरोप झूठे व बेबुनियाद है। मामले की सुनवाई कर रही अधिकरण ने मामले के तथ्यों, परिस्थितियों व समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजो के अवलोकन के बाद निलम्बन आदेश पर रोक लगाते हुए अपीलार्थी का पदस्थापन यथावत बगड़ रखे जाने के आदेश जारी कर प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, निदेशक व अति. निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं सीएमएचओ झुंझुनूं को नोटिस जारी कर आगामी सुनवाई तक जवाब मांगा है।