सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन ने 500 मीटर क्षेत्र में लगाई रोक
झुंझुनूं, दीपावली के अवसर पर सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है। झुंझुनूं के बाडलवास स्थित इंडेन बॉटलिंग प्लांट के आसपास अब आतिशबाजी नहीं की जा सकेगी।
सर्वोच्च न्यायालय व एनजीटी के आदेशों की पालना
ध्वनि प्रदूषण से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय (18 जुलाई 2005, 23 अक्टूबर 2018) और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, भोपाल के आदेशों की पालना में यह निर्णय लिया गया है।
जिला मजिस्ट्रेट डॉ. अरुण गर्ग ने इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए हैं, ताकि त्यौहार के समय किसी प्रकार की दुर्घटना या प्रदूषण की स्थिति न बने।
प्लांट प्रबंधन ने मांगी थी सुरक्षा
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वरिष्ठ प्लांट मैनेजर ने जिला प्रशासन को पत्र भेजकर दीपावली के दौरान विशेष सुरक्षा उपायों की मांग की थी।
उन्होंने 500 मीटर के दायरे में आतिशबाजी पर रोक, पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाने और प्रशासनिक सहयोग का अनुरोध किया था।
प्रशासन ने जारी किए सख्त निर्देश
प्राप्त पत्र पर कार्रवाई करते हुए जिला कलेक्टर डॉ. अरुण गर्ग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि बाडलवास इंडेन बॉटलिंग प्लांट के 500 मीटर क्षेत्र में आतिशबाजी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी।
साथ ही, उपखंड अधिकारी, नगर परिषद आयुक्त, और पुलिस प्रशासन को आदेशों की सख्त पालना सुनिश्चित करने को कहा गया है।
सुरक्षा और पर्यावरण दोनों पर जोर
प्रशासन का मानना है कि यह निर्णय सुरक्षा, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण और औद्योगिक क्षेत्र की संरक्षा के लिए आवश्यक है। इससे दीपावली के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से बचाव हो सकेगा।
“लोगों से अपील है कि प्रशासनिक आदेशों का पालन करें और सुरक्षित व शांतिपूर्ण दीपावली मनाएं,”
— डॉ. अरुण गर्ग, जिला कलेक्टर, झुंझुनूं