झुंझुनूं। जिले में आंतरिक सुरक्षा और लोक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए ड्रोन, हॉट एयर बैलून और आतिशबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया है।
कौन-कौन सी गतिविधियां प्रतिबंधित ?
जिला कलेक्टर रामावतार मीणा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी करते हुए कहा:
“बिना सक्षम स्वीकृति कोई भी UAV, ड्रोन कैमरा, हॉट एयर बैलून आदि उड़ाना प्रतिबंधित रहेगा।”
“साथ ही पटाखों का विक्रय, भंडारण और उपयोग भी पूरी तरह से वर्जित रहेगा।”
किन पर लागू नहीं होगा आदेश ?
यह प्रतिबंध सेना, अर्धसैनिक बल, पुलिस, आपदा प्रबंधन, अग्निशमन, स्वास्थ्य सेवाएं, सर्वेक्षण व अन्य अधिकृत सरकारी कार्यों पर लागू नहीं होगा।
कब तक रहेगा प्रभावी ?
यह आदेश 10 मई से आगामी दो माह (जुलाई तक) प्रभावी रहेगा।
उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई
जिला कलेक्टर ने कहा कि आदेश की अवहेलना करने पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
नागरिकों से अपील
प्रशासन ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे आदेश का पालन करें और किसी भी अफवाह से बचें।