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हाई कोर्ट ने पीडब्ल्यूडी अभियंता के एपीओ पर लगाई रोक

Rajasthan High Court stays APO order for PWD assistant engineer

राजस्थान हाई कोर्ट ने पीडब्ल्यूडी अभियंता को दी अंतरिम राहत

झुंझुनूं,राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर ने किसान कॉलोनी, झुंझुनूं निवासी और वर्तमान में पीडब्ल्यूडी चूरू में सहायक अभियंता पद पर कार्यरत हिमांशु के एपीओ (Awaiting Posting Order) आदेश पर अंतरिम रोक लगाई है। अदालत ने विभागीय अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

दो माह में किया गया तबादला, पत्नी भी झुंझुनूं में कार्यरत

प्रकरण के अनुसार, हिमांशु को 20 जनवरी 2025 को चूरू में कार्यग्रहण करवाया गया था, लेकिन मात्र दो महीने में 17 मार्च को जयपुर के लिए एपीओ कर दिया गया। हिमांशु की ओर से एडवोकेट संजय महला व सुनीता महला ने राजस्थान हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की।

याचिका में कहा गया कि यह एपीओ आदेश नियम विरुद्ध और राजनीति से प्रेरित है। इसके अलावा, हिमांशु की पत्नी कनिष्ठ अभियंता पद पर झुंझुनूं में कार्यरत है, जो कि पति-पत्नी स्थानांतरण नीति के अंतर्गत संरक्षण योग्य मामला है।

कोर्ट ने विभाग से मांगा जवाब

अवकाशकालीन न्यायाधीश सुनील बेनीवाल ने मामले की सुनवाई करते हुए पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव, संयुक्त सचिव, शासन सचिवालय जयपुर समेत अन्य संबंधित अधिकारियों को 15 जुलाई तक जवाब प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं।

3 जून को रिलीव करने पर भी उठाए सवाल

याचिका में यह भी तर्क दिया गया कि मार्च में एपीओ आदेश जारी होने के बावजूद प्रार्थी को 3 जून को रिलीव किया गया, जो विभाग की मनमानी कार्यशैली को दर्शाता है।