Posted inJhunjhunu News (झुंझुनू समाचार)

तम्बाकू बेचने के लिए प्रत्येक दुकानदार को लाइसेंस लेना अनिवार्य – आयुक्त मुकेश कुमार

झुंझुनूं, शहर के व्यापारियों के साथ नगरपरिषद आयुक्त मुकेश कुमार द्वारा बैठक का आयोजन नगर परिषद सभागार कक्ष में किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए आयुक्त मुकेश कुमार ने कहा कि शहर का कोई भी दुकानदार तम्बाकू उत्पाद बेचना चाहता है या बेच रहा है तो नगर परिषद के नियमानुसार लाइसेंस लेना अनिवार्य है। आयुक्त ने कहा कि सभी प्रकार के दुकानदारों के लिए जो तम्बाकू उत्पाद बेचना चाहते है उन्हें नगर परिषद में पंजीयन कराकर लाइसेंस दिया जाऐगा। आयुक्त मुकेश कुमार ने कहा कि नशा मुक्त झुंझुनूं शहर बनाने में सभी लोगों की सहभागिता आवश्यक है। उन्होने कहा कि शहर के समस्त शैक्षणिक संस्थानों के नजदीक 100 गज के दायरे में कोई भी दुकान नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को नशे की लत से बचाने के लिए यह मुहिम प्रारम्भ की गई है। उन्होंने आमजन व व्यापारियों से अपील करते हुए कहा कि नई पीढ़ी को नशा मुक्त पीढ़ी बनाने में सहयोग प्रदान करें। इस मौके पर चाईनीज मांझा, अतिक्रमण हटाने व सड़क सुरक्षा को लेकर भी विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। एसआरकेपीएस के प्रतिनिधि राजन चौधरी, विपिन राणासरिया सहित नगरपरिषद के कर्मचारी उपस्थित रहे।