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Jhunjhunu News: 388 फर्मों को उपकर नोटिस, अब होगी कुर्की कार्रवाई

Jhunjhunu labor department issues cess notice to 388 firms

निर्धारित समय में उपकर न जमा करने पर होगी कुर्की कार्रवाई

झुंझुनूं, श्रम विभाग द्वारा जिले में सेस/उपकर जमा नहीं करने वाले वाणिज्यिक संस्थानों को नोटिस जारी किया गया है।
अब तक कुल 388 संस्थानों को नोटिस भेजा गया है। निर्धारित समय में भुगतान न करने पर कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।

श्रम आयुक्त के निर्देशन में उपकर (सेस) संग्रहण और वसूली पूरे प्रदेश स्तर पर की जा रही है, ताकि अधिकतम सेस प्राप्त होकर निर्माण श्रमिकों की योजनाओं का सुचारु क्रियान्वयन हो सके।

कौन-कौन शामिल है नोटिस की सूची में

जिला श्रम कल्याण अधिकारी मनीष कुमार चौधरी ने बताया कि श्रम निरीक्षकों द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यस्थलों का सर्वे किया गया।
इनमें शामिल हैं:

  • आवासीय एवं वाणिज्यिक भवन
  • शिक्षण संस्थान और धर्मशाला
  • होटल, क्लब, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल
  • पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, वेवर एजेंसी
  • औद्योगिक भवन और हाउस सोसायटी

सर्वे और क्षेत्रफल मापन के आधार पर नोटिस जारी कर उपकर निर्धारण आदेश दिए गए हैं।

सेस जमा कराने का नियम

किसी भी वाणिज्यिक संस्थान को अपनी निर्माण लागत का 1% लेबर उपकर के रूप में जमा करना होता है।
वित्तीय वर्ष 2025–26 में अब तक कुल 388 सर्वे नोटिस जारी किए गए हैं।
नोटिस प्राप्त फर्मों को समय पर भुगतान करना अनिवार्य है। यदि भुगतान नहीं किया गया, तो एलआर एक्ट के तहत कुर्की कार्रवाई की जाएगी।

कानूनी प्रावधान और मॉनिटरिंग

भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 की धारा 7 और नियम 10 के तहत विभाग को आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए संस्थानों में प्रवेश का अधिकार है।
सभी नियोजक, ठेकेदार और संस्थान प्रतिनिधियों को समय पर सेस/उपकर जमा कराना सुनिश्चित करना होगा।
अन्यथा ब्याज सहित वसूली और कुर्की कार्रवाई लागू होगी।