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झुंझुनूं में नाबालिग लडक़ी से छेड़छाड़ के आरोपी को पांच वर्ष का कारावास

लैगिंक अपराधो से बालकों के संरक्षण अधिनियम तथा बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम झुंझुनूं के विशेष न्यायाधीश सुकेश कुमार जैन द्वारा दिये एक निर्णय में रात्री के समय घर में घुसकर एक नाबालिग लडक़ी से छेड़छाड़ आदि के आरोपी विकास कुमार पुत्र मनीराम गुर्जर निवासी भीलवाड़ा की ढ़ाणी तन बाढलवास थाना खेतड़ी को पोक्सो एक्ट में पांच वर्ष का साधारण कारावास व एक हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है। मामले के अनुसार एक जनवरी 2016 को हंसराज ने एक मामला थाना खेतड़ी नगर पर दर्ज करवाया कि 28 दिसम्बर 2015 की रात करीब 2-2:30 बजे उसकी चाची व चाची की बेटी पीडि़ता मकान में सो रहे थे कि उस समय आरोपी विकास व विरेन्द्र पुत्र सवाई सिंह गुर्जर निवासी तातीजा इन दोनो ने बाड़े की दिवार कूद कर पिछे के रास्ते से घर में घुस गये व सोती हुयी पीडि़ता का मुंह दबा कर बाड़े की टपरी में ले गये व उसके साथ लपटा-झपटी कर रहे थे। हमे देखकर ये दोनो भागने लगे तब एक बाल अपचारी को पकड़ लिया व पुलिस को सूचना कर दी व विकास भाग गया आदि। इस रिपोर्ट पर पुलिस ने बाद जांच विकास के विरूद्ध धारा 458, पोक्सो एक्ट आदि में सम्बन्धित न्यायालय में चालान पेश कर दिया जबकि दूसरा बाल अपचारी होने से उसके विरूद्ध अलग से बाल न्यायालय में चालान पेश कर दिया। राज्य सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक लोकेन्द्र सिंह शेखावत ने इस्तगासा पक्ष की और से 8 गवाहान के बयान करवाये व 12 दस्तावेज प्रदर्शित कराये। न्यायाधीश ने पत्रावली पर आई साक्ष्य का बारिकी से विश£ेषण करते हुये विकास कुमार को उक्त अनुसार सजा देते हुये उसे लैगिंक हमला करने के आश्य से स्वेच्छा से अपनी उपस्थिति छिपाते हुये रात्री के समय गृह अतिचार का भी दोषी मानते हुये पांच वर्ष का और कठोर कारावास एवं एक हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित करते हुये सभी सजाएं साथ-साथ भुगतने का आदेश भी दिया।