15 दिन में नहीं हटे अतिक्रमण तो प्रशासन करेगा एकतरफा कार्रवाई
झुंझुनूं, जिला कलेक्टर डॉ. अरुण गर्ग ने काटली नदी में हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए सख्त कदम उठाते हुए 15 दिन का नोटिस जारी किया है।
यह कार्रवाई राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) बेंच भोपाल में पर्यावरणविद् अमित कुमार और कैलाश मीणा द्वारा दायर याचिका (OA संख्या 59/2024) में दिए गए आदेश की पालना में की जा रही है।
काटली नदी में अतिक्रमण पर कार्रवाई शुरू
काटली नदी बचाओ जन अभियान के संयोजक सुभाष कश्यप ने बताया कि जिला प्रशासन ने चिन्हित अतिक्रमियों को नोटिस जारी कर 15 दिन का समय दिया है ताकि वे अपनी आपत्ति या पक्ष तहसीलदार के समक्ष दर्ज करा सकें।
कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि अगर निर्धारित अवधि में जवाब नहीं दिया गया, तो प्रशासन एकतरफा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करेगा।
कलेक्टर ने दिए सख्त निर्देश
कलेक्टर डॉ. अरुण गर्ग ने सभी संबंधित अधिकारियों को आदेश दिया है कि
नदी क्षेत्र में किए गए किसी भी प्रकार के निर्माण या कब्जे को चिह्नित किया जाए और समयसीमा समाप्त होने के बाद निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
उन्होंने यह भी कहा कि काटली नदी का प्राकृतिक प्रवाह और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिकता है।
पर्यावरणविदों ने जताई संतुष्टि
पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन की इस पहल का स्वागत किया है।
सुभाष कश्यप ने कहा,
“काटली नदी के अस्तित्व के लिए यह कदम बहुत अहम है। लंबे समय से लोग इसके संरक्षण की मांग कर रहे थे। अब उम्मीद है कि नदी पुनः अपने पुराने स्वरूप में लौट सकेगी।”
आगे की प्रक्रिया
सूत्रों के अनुसार, नोटिस की अवधि पूरी होने के बाद स्थानीय तहसीलदार के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी।
साथ ही, राजस्व विभाग और नगर परिषद को भी इसमें समन्वय के निर्देश दिए गए हैं।
क्या है काटली नदी बचाओ जन अभियान
काटली नदी बचाओ जन अभियान पिछले कई वर्षों से नदी के पुनर्जीवन, सफाई और अवैध कब्जों को हटाने के लिए कार्यरत है।
संयोजक सुभाष कश्यप ने बताया कि अभियान के माध्यम से सैकड़ों नागरिकों ने प्रशासन को बार-बार ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की थी।