व्हाट्सऐप पर अश्लील संदेश भेजकर धमकाने का आरोप, पोक्सो एक्ट में कार्रवाई
नाबालिग से अश्लील चैट और धमकियों का मामला
झुंझुनू। पुलिस थाना गुढ़ागौड़जी क्षेत्र में नाबालिग बालिका को व्हाट्सऐप पर अश्लील संदेश भेजने, जबरन शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डालने और जान से मारने की धमकी देने के गंभीर मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है।
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर हुई कार्रवाई
यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक झुंझुनू बृजेश ज्योति उपाध्याय (IPS) के निर्देशानुसार,
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देवेन्द्र सिंह राजावत (RPS) के मार्गदर्शन एवं
वृताधिकारी नवलगढ़ महावीर सिंह (RPS) के सुपरविजन में की गई।
पीड़िता की रिपोर्ट में क्या बताया गया
पीड़िता ने रिपोर्ट में बताया कि उसके मोबाइल पर अज्ञात नंबर से लगातार अश्लील संदेश भेजे जा रहे थे।
आरोपी द्वारा:
- जबरन शारीरिक संबंध बनाने का दबाव
- पीड़िता व उसके परिवार को जान से मारने की धमकी
- रास्ते में छेड़छाड़ और आपत्तिजनक टिप्पणियां
की जा रही थीं।
इन धाराओं में दर्ज हुआ मामला
पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ:
- BNS की धारा 78(2), 351(3), 3(5)
- पोक्सो अधिनियम की धारा 11/12
- SC/ST एक्ट की धारा 3(1)(R)(S), 3(2)(VA)
के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
विशेष टीम गठित कर आरोपी गिरफ्तार
मामले की गंभीरता को देखते हुए थानाधिकारी सुरेश कुमार रोलान के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई।
पुलिस टीम ने नामजद आरोपी सुरेन्द्र कुमार उर्फ चौहान को धमोरा क्षेत्र से दस्तयाब कर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया।
गिरफ्तार आरोपी का विवरण
- नाम: सुरेन्द्र कुमार उर्फ चौहान
- पिता: स्व. बुधराम
- उम्र: 19 वर्ष
- निवासी: नीम की ढाणी, बामलास
- थाना: गुढ़ागौड़जी, जिला झुंझुनू