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नाबालिग लडक़ी से छेड़-छाड़ के आरोपी को तीन वर्ष का कारावास

लैगिक अपराधो से बालको का संरक्षण व बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम के विशेष न्याायाधीश सुकेश कुमार जैन द्वारा एक नाबालिग लडक़ी से छेड़-छाड़ के आरोपी रामावतार मेधवाल पुत्र किशनलाल मेधवाल निवासी छापोली को तीन वर्ष केे साधारण कारावास व 1000 रूपये जुर्माना किया है। मामले के अनुसार पिडि़ता ने एक परिवाद संबधित न्यायालय में 23 सितम्बर 2014 को आरोपी रामावतार आदि के विरूद्ध पेश किया कि 18 सितम्बर को वह अपने घर पर अकेली थी तथा उसकी माता रिश्तेदारी मे मौत होने के कारण पचलंगी गांव गयी थी तथा उसका पिता किसी काम से दुसरे गांव जोधपुरा सुनारी गये हुये थे, कि दोपहर डेढ़ बजें आरोपी रामावतार उसके धर आया व उसके साथ गलत व अश्लील हरकते करने लगा तथा उसके साथ दुष्कर्म की कोशिश करने लगा आदि। इस परिवाद को न्यायालय ने जांच हेतु पुलिस थाना उदयपुरवाटी भेज दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर बाद जांच रामावतार के विरूद्ध संबधित न्यायालय मेें चालान पेश कर दिया। राज्य सरकार की तरफ पैरवी करते हुये विशेष लोक अभियोजक लोकेन्द्र सिह शेखावत ने इस्तगासा पक्ष की तरफ से कुल दस गवाहान के बयान करवाये तथा 14 दस्तावेज प्रदर्शित करवाये गये। न्यायालय ने पत्रावली पर आई साक्ष्य का बारिकी से विशलेषण करते हुये आरोपी रामावतार को उक्त सजा के साथ-साथ पोक्सो एक्ट में तीन वर्ष का और साधरण कारावास तथा 1000 रूपये अर्थ दण्ड करने के साथ-साथ विभिन्न धाराओं में और सजा देते हुये सभी सजाये साथ-साथ भुगतने का आदेश दिया है।