पेंशनधारकों का वार्षिक सत्यापन अनिवार्य, बैंक विवरण सुधारें
झुंझुनूं, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत वार्षिक भौतिक सत्यापन प्रक्रिया शुरू कर दी है।
यह सत्यापन हर वर्ष एक बार अनिवार्य रूप से कराया जाता है।
अधिकारियों ने बताया कि जिन पेंशनधारकों ने अभी तक सत्यापन नहीं करवाया है, वे 31 दिसंबर से पहले यह प्रक्रिया पूरी कर लें, अन्यथा उनकी पेंशन राशि रोक दी जाएगी।
जिले में 2.82 लाख से अधिक पेंशनर्स
उप निदेशक डॉ. पवन पूनियां ने बताया कि झुंझुनूं जिले में 2,82,351 पेंशनर्स विभिन्न योजनाओं के तहत लाभान्वित होते हैं।
लेकिन इनमें से बड़ी संख्या में पेंशनर्स ऐसे हैं जिनके पीपीओ (PPO) में दर्ज बैंक खाता अब बदल चुका है।
बैंक विलय के कारण बदले खाता नंबर
पहले इन पेंशनर्स के खाते बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में थे।
अब बैंक के राजस्थान ग्रामीण बैंक में विलय होने के कारण उनके खाता नंबर, IFSC कोड और शाखा विवरण बदल गए हैं।
नया विवरण पीपीओ में अपडेट न होने की वजह से पेंशन का भुगतान रुक गया है।
जनाधार में अपडेट करवाना होगा अनिवार्य
डॉ. पूनियां ने बताया:
“पेंशनर्स का वही बैंक खाता पीपीओ में अपडेट होता है जो उनके जनाधार में दर्ज है। इसलिए सभी पेंशनर्स पहले अपना नया बैंक खाता विवरण जनाधार में अपडेट करवाएं।”
पेंशनर्स अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर:
- नया बैंक खाता नंबर
- IFSC कोड
- बैंक शाखा विवरण
अपडेट करवा सकते हैं।
इसके बाद इन कार्यालयों से कराएं PPO अपडेट
जनाधार में अपडेट के बाद पेंशनधारक अपने:
- विकास अधिकारी (ग्रामीण)
- उपखंड अधिकारी (शहरी)
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जिला कार्यालय
से संपर्क कर अपने PPO में सही बैंक विवरण अपडेट करवाएं।
सत्यापन न कराने पर रोक दी जाएगी पेंशन
विभाग ने स्पष्ट किया है कि वार्षिक भौतिक सत्यापन न होने पर पेंशन राशि रोक दी जाएगी।
इसलिए जिले के सभी असत्यापित पेंशनर्स को सलाह दी गई है कि वे 31 दिसंबर से पहले अपनी प्रक्रिया पूरी करा लें।