झुंझुनूं, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत सभी पेंशनर्स को वर्ष में एक बार वार्षिक भौतिक सत्यापन करवाना अनिवार्य है।
विभाग के उपनिदेशक डॉ. पवन पूनिया ने बताया कि 01 नवम्बर 2025 से कैलेंडर वर्ष 2026 के लिए सत्यापन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सभी पेंशनर्स को 31 दिसम्बर 2025 तक अपना सत्यापन पूरा करना होगा।
झुंझुनूं जिले में 2.82 लाख पेंशनर्स
जिले में कुल 2,82,400 पेंशनर्स हैं, जिनमें वृद्धावस्था, एकलनारी, विशेष योग्यजन और कृषक वृद्धजन पेंशन योजना से जुड़े लाभार्थी शामिल हैं।
ऐसे कराएं वार्षिक सत्यापन
पेंशनर्स के लिए सत्यापन की प्रक्रिया सरल रखी गई है—
- ई-मित्र केंद्र पर जाकर बायोमैट्रिक से सत्यापन कर सकते हैं।
- Rajssp Mobile App के माध्यम से फेस रिकॉग्निशन से भी सत्यापन किया जा सकता है।
- यदि दोनों माध्यमों से संभव न हो, तो संबंधित पेंशन स्वीकृतिकर्ता अधिकारी के कार्यालय में जाकर ओटीपी आधारित सत्यापन करवाया जा सकता है।
किससे संपर्क करें?
- ग्रामीण क्षेत्र में: पेंशन स्वीकृतिकर्ता अधिकारी – विकास अधिकारी
- शहरी क्षेत्र में: पेंशन स्वीकृतिकर्ता अधिकारी – उपखण्ड अधिकारी
जिन पेंशनर्स के पीपीओ में मोबाइल नंबर दर्ज नहीं हैं, वे अपने दस्तावेजों के साथ कार्यालय में जाकर सत्यापन करवा सकते हैं।
विशेष योग्यजन पेंशनर्स के लिए आवश्यक निर्देश
जिन पेंशनर्स के पास अभी तक UDID कार्ड नहीं बने हैं, वे ई-मित्र केंद्र से UDID आवेदन करें और जनाधार में UDID रजिस्ट्रेशन नंबर अपडेट करवाएं। इसके बाद ही सत्यापन संभव होगा।
सत्यापन नहीं करवाने पर पेंशन हो सकती है बंद
विभाग ने चेतावनी दी है कि निर्धारित समय तक वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं करवाने वाले पेंशनर्स की पेंशन राशि रोकी जा सकती है। इसलिए सभी पेंशनर्स से अपील की गई है कि वे 31 दिसम्बर 2025 तक यह प्रक्रिया पूरी करें।