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तृतीय श्रेणी शिक्षक से वसूली करने के आदेश पर रेट ने लगाई रोक

डीईओ सहित तीन से मांगा जवाब

जयपुर/झुंझुनू, तृतीय श्रेणी शिक्षक से अधिक भुगतान करने का हवाला देकर उससे वसूली करने से जुड़े मामलें में राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण (रेट) जयपुर ने प्रार्थी शिक्षक से वसूली करने के आदेश पर रोक लगा दी है तथा प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निदेशक, जिला शिक्षा अधिकारी एवं पीईईओ को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। शिक्षक बनवारी लाल के अधिवक्ता संदीप कलवानिया ने बताया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग,अजमेर की ओर से वर्ष 2006 में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती निकाली थी। इसमें प्रार्थी ने भी आवेदन किया था लेकिन प्रार्थी की तत्समय नियुक्ति नही हुई और प्रार्थी की नियुक्ति करीब 9 साल बाद 2017 में हुई। विभाग की ओर से देरी से नियुक्त देने के कारण प्रार्थी ने नोशनल लाभ एवं वरिष्ठता देने के उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। उच्च न्यायालय के आदेश की पालना में जिला शिक्षा अधिकारी ने नोशनल लाभ देने के आदेश जारी कर दिए। इसके पश्चात विभाग ने पीईईओ ने आदेश जारी कर अधिक भुगतान किए जाने का हवाला देकर वसूली करने के आदेश जारी कर दिए। अधिवक्ता कलवानिया ने बताया कि विभाग ने नियम विरुद्ध वसूली करने के आदेश जारी किए है। प्रार्थी शिक्षक से वसूली करने अनुचित है। लिहाजा वसूली करने के आदेश पर रोक लगाई जाए। इस अधिकरण ने वसूली करने के आदेश पर रोक लगाकर शिक्षक को राहत दी है।