झुंझुनूं, जिला कलक्टर डॉ. अरुण गर्ग ने सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए रात्रिकालीन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए डम्पर-ट्रॉली, ट्रैक्टर-ट्रॉली और ऊंटगाड़ी जैसे वाहनों के पीछे रिफ्लेक्टर लगाना अनिवार्य कर दिया है।
रात के समय हादसों की बड़ी वजह: बिना रिफ्लेक्टर वाहन
जिला प्रशासन के अनुसार, रात के समय वाहनों के पीछे रिफ्लेक्टर न होना दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण बन रहा है।
“अक्सर वाहन चालकों को आगे चल रहे वाहनों का अंदाजा नहीं लग पाता, जिससे टक्कर हो जाती है,” आदेश में कहा गया।
किन वाहनों पर लागू होगा आदेश?
- डम्पर-ट्रॉली
- ट्रैक्टर-ट्रॉली
- ऊंटगाड़ी व अन्य धीमी गति के वाहन
इन सभी के पीछे अब रेडियम युक्त रिफ्लेक्टर या पेंट अनिवार्य किया गया है।
वाहन विक्रेताओं और पेंटर्स को भी निर्देश
प्रशासन ने वाहन कंपनियों, डीलरों और पेंटिंग-मरम्मत करने वालों को भी आदेश दिए हैं:
- बिना रिफ्लेक्टर के कोई भी वाहन सड़क पर न चले
- वाहन बेचते समय रिफ्लेक्टर अनिवार्य
- पेंटर्स को रेडियम युक्त पेंट इस्तेमाल करने का निर्देश
प्रशासन की अपील
डॉ. अरुण गर्ग ने कहा:
“जनहानि रोकने और सुरक्षित यातायात सुनिश्चित करने के लिए यह आदेश अत्यंत आवश्यक है। सभी वाहन मालिकों को इसमें सहयोग करना चाहिए।“