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Video News – आप भी पीते या बेचते हैं बीड़ी सिगरेट या तम्बाकू उत्पाद तो खबरदार, आपके लिए देखना जरूरी है यह खबर

कोटपा एक्ट का उल्लंघन पड़ेगा अब महंगा, झुंझुनू शहर में हुई कार्रवाई

कोटपा एक्ट के उल्लंघनकर्ताओं पर नकेल कसने में लगा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

जिले में भी जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार और सीएमएचओ डॉ छोटे लाल गुर्जर की देखरेख में झुंझुनू शहर में विभाग की टीम ने की कार्रवाई

झुंझुनू, तंबाकू मुक्त राजस्थान बनाने के लिए 100 दिवसीय विशेष कार्य योजना के अंतर्गत महा अभियान चलाया गया है ,जिसका प्रमुख उद्देश्य है कि तंबाकू के विरुद्ध सख्त संदेश जनता तक पहुंचाना। झुंझुनू जिले में भी जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार और सीएमएचओ डॉ छोटे लाल गुर्जर की देखरेख में झुंझुनू शहर में विभाग की टीम ने लोगों को समझाइश करने एवं कोटपा एक्ट का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आज चालान काटने की कार्रवाई की। टीम ने शहर के रोडवेज डिपो, मंडावा मोड़ कोचिंग संस्थानों के आस पास सहित अन्य क्षेत्रो में भी घूम घूम कर लोगों को समझाइस की इसके साथ ही नहीं मानने पर चालान काटने की कार्रवाई भी की गई। विभाग की टीम ने कई स्थानों पर दुकानों से तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन भी हटवाए। इस कार्रवाई में डॉ विक्रम सिंह जिला कार्यक्रम प्रबंधक, डीआई सरिता मीणा, डीएसी संजीव महला, डॉ महेश कड़वासरा, तंबाकू सेल के इम्तियाज अहमद शामिल रहे। वही कल शुक्रवार रात को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। इसमे कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कुड़ी सीएमएचओ डॉ छोटेलाल गुर्जर, नवलगढ़ प्रधान दिनेश सुंडा सहित सहित अनेक अधिकारी कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। इससे पूर्व कलेक्ट्रेट के बाहर सड़क पर आमलोगों को ‘जिंदगी चुनों तम्बाकू नही’ का सन्देश दिया गया। वही आपकी जानकारी के लिए बता दे कि कोटपा एक्ट की धारा 4 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों पर चालान किया जाएगा। जबकि नाबालिकों को तम्बाकू उत्पाद न बेचने का बोर्ड ना लगाने वालों पर धारा 6 ए के तहत करवाई की जाएगी। धारा 6 बी के तहत विद्यालयों, आंगनवाड़ी केन्द्रों व अस्पतालों के 100 गज दायरे में सिगरेट बेचने वाले के चालान काटे जाएंगे। धारा 5 के तहत तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन हटवाए जाएंगे। सभी तम्बाकू विक्रेताओं को समझाइश कर प्रेरित किया जाएगा। धारा 7 के तहत खुली सिगरेट बेचना भी अपराध है। कोई तम्बाकू उत्पाद किसी नाबालिग को दिखना नहीं चाहिए। कोई उत्पाद बाहर की तरफ प्रदर्शित होना धारा 6 बी के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। कहीं भी बीड़ी, सिगरेट, खैनी, जर्दा या तम्बाकू का कोई भी उत्पाद प्रदर्शित पाया गया तो भी चालान कटेगा।