झुंझुनूं, पिलानी की विद्याविहार नगरपालिका में 90क की नियम विरुद्ध कार्रवाई के मामले में राज्य सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए अधिशाषी अधिकारी अनिल कुमार और वरिष्ठ लिपिक अशोक कुमार बबेरवाल को निलंबित कर दिया है।
यह कार्रवाई स्वायत शासन विभाग के निदेशक इन्द्रजीत सिंह द्वारा बुधवार को जारी निलंबन आदेश के तहत की गई।
कीमती जमीन पर गड़बड़ी का आरोप
आदेश में बताया गया कि बिट्स पिलानी के पीछे स्थित कीमती भूमि को नियम विरुद्ध 90क के अंतर्गत आवंटित किया गया। इस मामले की शिकायत नागरिकों द्वारा विभाग को दी गई थी। जांच में अनियमितताएं प्रमाणित पाई गईं।
मुख्यालय बदला, जांच जारी
निलंबन अवधि के दौरान दोनों अधिकारियों का मुख्यालय उपनिदेशक, क्षेत्रीय स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर निर्धारित किया गया है। मामले की विस्तृत जांच आगे जारी है।
विद्याविहार पालिका का कार्यभार बदला
विद्याविहार नगरपालिका का कार्यभार अब पिलानी नगर पालिका की अधिशाषी अधिकारी प्रियंका बुडानिया को सौंपा गया है।