Archive Notice: This article was originally published on 1 जुलाई 2026.
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जयपुर। राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC), अजमेर ने कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती परीक्षा-2024 के तहत चयनित 27 अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी कर दिए हैं। आयोग ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार समय पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए हैं।

आयोग के सचिव के अनुसार, नियुक्त सभी अभ्यर्थियों को प्रारंभिक रूप से दो वर्ष के परिवीक्षाकाल (प्रोबेशन) पर नियुक्त किया जाएगा।

21 दिन के भीतर जॉइनिंग जरूरी

आयोग ने स्पष्ट किया है कि सभी चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी होने की तिथि से अधिकतम 21 दिनों के भीतर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

यदि किसी अपरिहार्य कारण से समय पर जॉइनिंग संभव नहीं है, तो अभ्यर्थी को निर्धारित अवधि समाप्त होने से कम से कम सात दिन पहले अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करना होगा। यह अवधि अधिकतम एक माह तक ही बढ़ाई जा सकेगी। निर्धारित समय में जॉइनिंग नहीं करने पर नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा।

जॉइनिंग से पहले ये दस्तावेज होंगे जरूरी

कार्यभार ग्रहण करने से पहले अभ्यर्थियों को आयोग कार्यालय में उपस्थित होकर मूल शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, पहचान पत्र तथा दो नवीन पासपोर्ट आकार के फोटो प्रस्तुत करने होंगे।

इसके अलावा 50 रुपये के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ-पत्र देना होगा, जिसमें आवेदन में दी गई जानकारी सही होने, किसी आपराधिक प्रकरण या एफआईआर के लंबित नहीं होने का उल्लेख करना होगा।

स्वास्थ्य और पुलिस सत्यापन भी अनिवार्य

अभ्यर्थियों को धूम्रपान नहीं करने, दहेज नहीं लेने तथा 1 जून 2002 के बाद दो से अधिक संतान नहीं होने संबंधी शपथ-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

साथ ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी या सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र देना अनिवार्य होगा। कार्यभार ग्रहण करने के बाद 15 दिनों के भीतर पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रमाण-पत्र भी आयोग में जमा कराना होगा।

हालांकि, जो अभ्यर्थी पहले से नियमित राज्य सेवा में कार्यरत हैं, उन्हें पुलिस सत्यापन और स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र देने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे अभ्यर्थियों को अपने पूर्व नियोक्ता से जारी कार्यमुक्ति आदेश, अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) तथा अंतिम भुगतान प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

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