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हरियाणा में अब बेटियों की शादी में मिलेगा 71,000 तक का आर्थिक सहयोग, सैनी सरकार का बड़ा ऐलान

Haryana Mukhaymantri Vivah Shagun Yojana : हरियाणा सरकार ने प्रदेश कि बेटियों को बड़ी सौगात दी है। बता दे कि सरकार द्वारा समाज के सभी वर्गों की बेटियों और दिव्यांगजन की शादी में आर्थिक सहायता प्रदान करने का काम करने जा रही है। बता दे कि सैनी सरकार द्वारा चलाई जा रही नई मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना से पात्र महिलाओं को लाभ दिया जायगा।

सैनी सरकार कि बड़ी पहल

जानकारी के लिए बता दे कि इस योजना को सैनी सरकार कि बड़ी पहल के रूप में देखा जा रहा है। इस योजना का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने और बेटियों के विवाह के लिए प्रोत्साहन देने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ

जानकारी के लिए बता दे कि इसको लेकर डीसी डॉ. वीरेंद्र कुमार दहिया ने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना समाज में समानता और सशक्तिकरण का प्रतीक है। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सहायता प्रदान करके बेटियों की शादी में आर्थिक चिंताओं को कम करना है।

इन्हें मिलेगा 71 हजार का लाभ

अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति, टपरीवास जाति के लाभार्थियों की बेटियों के विवाह पर 71,000 रुपये अनुदान राशि।

इन परिवारों को मिलेगा 41 हजार का लाभ

पिछड़े वर्ग और सामान्य वर्ग के (जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक हो) बेटियों के विवाह पर 41,000 रुपये अनुदान राशि।

विधवा, अनाथ, तलाकशुदा, बेसहारा महिलाओं को 51 हजार

सभी वर्गों की विधवा, अनाथ, तलाकशुदा, बेसहारा महिलाओं तथा उनके बच्चों की बेटियों के विवाह पर 51,000 रुपये अनुदान राशि। यदि विवाह में दोनों वर-वधु दिव्यांग हों, तो 51,000 रुपये अनुदान राशि।

नोट- यदि केवल एक वर या वधु दिव्यांग हो, जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक हो, तो 41,000 रुपये अनुदान राशि।

कब तक ले सकेंगें लाभ

अधिक जानकारी के लिए बता दे कि डीसी ने बताया कि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को अपनी बेटी के विवाह के 6 माह के भीतर विवाह पंजीकरण करवाना अनिवार्य है।