Haryana News : हरियाणा में उन परिवारों के लिए इस वक्त कि बड़ी खबर आ रही है। जो स्वतंत्रता सेनानियों और भारतीय राष्ट्रीय सेना (INA) में रह चुके है।
बता दे कि इन कर्मियों के परिवारों को लेकर सैनी सरकार ने अहम फेंसला लिया है। अब उनकी पौत्रियों, पुत्रियों और आश्रित बहनों के विवाह पर 51,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार ने इस योजना के सुगम और पारदर्शी क्रियान्वयन के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
जारी आदेश के अनुसार Haryana News
जानकारी के लिए बता दे कि मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यदि किसी स्वतंत्रता सेनानी या आईएनए कर्मी एवं उनकी विधवा का निधन हो चुका है, तो अब उनके पुत्र या पुत्रवधू भी अपनी पुत्री यानी स्वतंत्रता सेनानी की पौत्री के विवाह पर यह आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकेंगे।
आवेदन से जुडी जरूरी शर्तें Haryana News
- आवेदन विवाह की तिथि से 6 माह के भीतर करना अनिवार्य है।
- विशेष परिस्थितियों में अधिकतम 12 माह तक आवेदन किया जा सकता है, बशर्ते वैध कारण बताए जाएं।
- आवेदन संबंधित उपायुक्त (Deputy Commissioner) के माध्यम से किया जाएगा।
- जांच के बाद उपायुक्त आवेदन को मुख्य सचिव के अनुमोदन के लिए भेजेंगे।
- सहायता राशि का भुगतान Administrator General & Official Trustee-cum-Treasurer, Charitable Endowments, Haryana द्वारा किया जाएगा।
जानकारी के लिए बता दे कि सरकार ने कहा है कि पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए यह सहायता केवल आधार से जुड़े बैंक खातों में डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से दी जाएगी।