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Pension Scheme: 21 साल से कम उम्र के बच्चों को हर महीने मिलेगी पेंशन, राज्य सरकार का बड़ा एलान

Haryana Pension Scheme : हरियाणा में स्कूली बच्चों के लिए इस वक्त बड़ी अच्छी खबर सामने आ रही है। बता दे कि वैसे तो सैनी सरकार विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदेश के छोटे बड़े हर वर्ग को देने का काम करती है।

अब उन बच्चों के लिए बड़ी अच्छी खबर आ रही है जिनकी उम्र 21 साल से कम है। बता दे कि सरकार की ओर से असहाय बच्चों के लिए पेंशन योजना शुरू की गई है।

योजना के तहत जिन बच्चों की आयु 21 वर्ष से कम है और जिनके परिवार की सालाना आय 2 लाख रुपये से कम है। उन बच्चों को प्रतिमाह 1850 रुपये की पेंशन दी जाएगी। अगर आप इन शर्तों के तहद पात्र है तो निचे दिए गए स्टेप को फॉलो कर योजना का लाभ उठा सकते है।

जरुरी शर्तें

इस योजना का लाभ केवल असहाय बच्चों को सहायता प्रदान करना है।

जिनके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम है

माता-पिता या अभिभावक सरकारी पारिवारिक पेंशन योजना का लाभार्थी न हों।

लाभ लेने के लिए 21 वर्ष से कम आयु होनी चाहिए।

हरियाणा राज्य में 5 वर्ष या उससे अधिक का निवास प्रमाण पत्र (जैसे फोटोयुक्त वोटर कार्ड, राशन कार्ड आदि)

पेंशन राशि

प्रति माह ₹1850

जरूरी दस्तावेज

जन्म प्रमाण पत्र

परिवार पहचान पत्र

यदि ऊपर दिए गए दस्तावेजों में से कोई उपलब्ध नहीं है, तो पांच वर्ष से हरियाणा में निवास का हलफनामा भी स्वीकार किया जाएगा।

पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए यहां करें आवेदन

जानकारी के लिए बता दे कि सबसे पहले आवेदन के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों की सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी जमा करनी होगी। इच्छुक पात्र अंत्योदय सरल केंद्र, अटल सेवा केंद्र, या CSC केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।