Haryana News : हरियाणा में अग्निवीरों के लिए इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दे की प्रदेश सरकार ने सैन्य सेवा से लौटने पर राज्य के मूल निवासी पूर्व अग्निवीरों को सीधी भर्ती में निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में छूट देने का निर्णय लिया है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा इस सम्बन्ध में एक पत्र जारी किया गया है। Haryana News
ग्रुप-‘बी’ और ‘सी’ पदों पर सीधी भर्ती
अधिक जानकारी के लिए बता दे की राज्य सरकार के निर्णय अनुसार, पूर्व अग्निवीरों को ग्रुप-‘बी’ और ‘सी’ पदों पर सीधी भर्ती के समय निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी जाएगी। इसके अलावा, पहले बैच के पूर्व अग्निवीरों को पाँच वर्ष की आयु छूट का लाभ दिया जाएगा। सभी विभागों, बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों तथा क्षेत्र कार्यालयों को इन आदेशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने निर्देश दिए गए हैं। Haryana News
जारी नोटिफिकेशन के अनुसार
जारी किए नोटिफिकेशन में कहा कि सैन्य सेवा से लौटने पर अग्निवीरों को सीधी भर्ती के समय ऊपरी आयु सीमा में छूट का लाभ प्रदान करने का मामला सरकार के विचाराधीन है तथा सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात् सरकार ने हरियाणा राज्य के मूल निवासी भूतपूर्व अग्निवीरों को आयु सीमा में छूट का लाभ प्रदान करने का निर्णय लिया है। Haryana News

अग्निवीरों को ग्रुप बी और सी पदों के लिए निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट मिलेगी। हालांकि, पूर्व अग्निवीरों के पहले बैच के मामले में आयु सीमा में छूट का लाभ 5 वर्ष का होगा। Haryana News